Koderma Court : नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 22 साल सश्रम कारावास

नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह स्पेशल पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश गुलाम हैदर की अदालत ने मंगलवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए 22 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 35 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

अदालत ने आरोपी दिलीप सिंह (30 वर्ष), पिता अनिल सिंह, निवासी मरकच्चो बड़ा अखाडा निवासी को पॉक्सो एक्ट सहित अन्य संबंधित धाराओं में दोषी पाया। न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 8 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 6 के तहत 8 वर्ष सश्रम कारावास एवं 3 हजार रुपये जुर्माना सहित अन्य धाराओं में अलग-अलग सजाएं सुनाईं। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

अभियोजन के अनुसार, आरोपी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर और डर-धमकी देकर दुष्कर्म किया तथा घटना का वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर मरकच्चो थाना कांड संख्या 81/2024 के तहत मामला दर्ज किया गया।

सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह की ओर से 6 गवाहों का परीक्षण कराया गया। सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।

न्यायालय ने आदेश दिया कि जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाए तथा सरकार की पीड़ित मुआवजा योजना के तहत पीड़िता को मुआवजा भी प्रदान किया जाए।