शराब पीने वाले ध्यान दें : कोडरमा विधानसभा आम निर्वाचन 2024 के मद्देनजर शुष्क दिवस घोषित

कोडरमा जिले में विधानसभा आम निर्वाचन-2024 के अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मेघा भारद्वाज द्वारा मदिरा और मादक पेय पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (सी) और झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1951 की धारा 26 के तहत जारी किया गया है। मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान की समाप्ति तक शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किया गया है।

शुष्क दिवस की अवधि और शराब की बिक्री पर रोक

प्रथम चरण में कोडरमा जिले के लिए शुष्क दिवस 11/11/2024 को शाम 5:00 बजे से लागू होगा और मतदान की समाप्ति 13/11/2024 तक रहेगा। मतगणना के दिन, 23/11/2024 को भी शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दौरान, जिले के सभी देशी/विदेशी शराब दुकान, होटल, बार, और रेस्तरां पूरी तरह से बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार की मादक पदार्थ की बिक्री, वितरण और उपभोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।